ओडिशा में नया अपार्टमेंट ओनरशिप बिल पेश, मंत्री उषा देवी ने पेश किया विधेयक

राज्य सरकार विधानसभा में एक नया विधेयक पारित करने की योजना बना रही है, जिसमें सात व्यक्तियों या 50% आवंटियों को अपार्टमेंट में फ्लैट आवंटित किए जाने पर रियल एस्टेट परियोजनाओं में होमबॉयर्स का एक संघ बनाने का प्रस्ताव है।

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Odisha News: ओडिशा सरकार विधानसभा में एक नया विधेयक पारित करने की योजना बना रही है, जिसमें सात व्यक्तियों या 50% आवंटियों को अपार्टमेंट में फ्लैट आवंटित किए जाने पर रियल एस्टेट परियोजनाओं में होमबॉयर्स का एक संघ बनाने का प्रस्ताव है। ओडिशा अपार्टमेंट ओनरशिप बिल 2023 के तहत, जो उड़ीसा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1982 की जगह लेगा।

इसके तहत कॉमन एरिया जैसे कॉरिडोर, सीढ़ियां, लिफ्ट, प्ले एरिया और अपार्टमेंट की पूरी जमीन खरीदारों के संघों के नाम पर पंजीकृत की जाएगी। 1982 के अधिनियम के तहत, सामान्य क्षेत्र व्यक्तिगत खरीदारों के नाम पर आनुपातिक रूप से पंजीकृत है। आवास और शहरी विकास मंत्री उषा देवी ने सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बारे में अपने बयान में कहा कि, राज्य का 1982 का मौजूदा अधिनियम रेरा अधिनियम के कानून से पहले का है।

उन्होंने कहा कि, इसमें आवंटियों के सहयोग से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। इस बिल के अधिनियम बनने से पहले और रियल एस्टेट (विकास और विनियमन) (आरईआरए) अधिनियम 2016 के 1 मई, 2017 को लागू होने के बाद आने वाले अपार्टमेंट, आम क्षेत्रों को खरीदारों के संघों के नाम पर पंजीकृत किया जाना है।

दरअसल, एसोसिएशन द्वारा आग, बाढ़, चक्रवात और अन्य आपदाओं के खिलाफ आम खर्चों के लिए धन का उपयोग करके आवास परियोजना का बीमा किया जाएगा। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के 30 वर्षों के बाद एसोसिएशन को इंजीनियर द्वारा परीक्षण की गई इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा प्राप्त करनी होगी। उसके बाद हर पांच साल में इसी तरह का निरीक्षण करना होता है।

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