कंपनियों से बकाया खनन वसूलेगी ओडिशा सरकार, पट्टा धारकों की संपत्ति होगी कुर्क
Odisha government will recover outstanding mining dues from companies
इस्पात और खान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर कंपनियां अपना बकाया चुकाने में विफल रहती हैं, तो बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करके राशि वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अवैध खनन के कारण ब्याज को छोड़कर 2,622 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।
हालांकि, सरकार को बकाया राशि वसूलने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि कई मामलों में बकाएदारों के पट्टे या तो समाप्त हो गए हैं या, जैसा भी मामला हो, समाप्त कर दिए गए हैं।

सूत्रों ने कहा कि बकाया चुकाने में विफल रही कंपनी को डिबार करने के लिए राज्य सरकार ने खनन टेंडर प्रक्रिया में इस आशय का एक नया सेक्शन जोड़ने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर किया जा रहा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने के लिए एक नया सेक्शन जोड़ा है।
इस्पात और खान विभाग के एक आदेश के अनुसार, नए सेक्शन में लिखा है कि किसी भी इकाई के आदेश पर किसी भी टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका बकाया है या ऐसी कंपनियां जिनमें समान प्रमोटर रुचि रखते हैं।
भविष्य में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए टेंडर दस्तावेज में नया सेक्शन जोड़ा जाएगा। सभी इच्छुक बोली लगाने वालों को राज्य में भविष्य की खनन नीलामी में भाग लेने के लिए उपरोक्त शर्तों को पूरा करना होगा।












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