Odd-Even Policy: दिल्ली में Odd-Even फिर हुआ लागू, सरकार ने किया ऐलान
Smog के शिकार दिल्ली में एक बार फिर से ODD EVEN लागू होगा। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसका ऐलान आज किया। इस बार ODD EVEN 13 से 17 नवंबर तक लागू रहेगा।
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नई दिल्ली। Smog के शिकार दिल्ली में एक बार फिर से ODD EVEN लागू होगा। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसका ऐलान आज किया। इस बार ODD EVEN 13 से 17 नवंबर तक लागू रहेगा। बता दें कि इस नियम के मुताबिक दिल्ली में ऑड तारीख पर ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख पर ईवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर निकल सकती है। कैलाश ने कहा कि कारों के लिए आईजीएल स्टिकर कल से 22 सीएनजी स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे। बता दें कि 13,15 और 17 को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी वहीं 14 और 16 नवंबर को इवेन नंबर की गाड़ी चलेंगी। इस बार भी दो पहिया गाड़ियों को छूट मिलेगी। ऑड-ईवन के दायरे में टैक्सी और ऑटो भी, दोपहिया वाहनों को पहले की तरह मिलेगी छूट। कैलाश ने कहा कि यह समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि पूरे भारत की समस्या है। इसलिए हम पीएम मोदी से इस मामले पर आपात बैठक बुलाने का अनुरोध करते हैं।
इसके अलावा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले में एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में चल रहे सारे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद मजदूरों को उनका मेहनताना मिलता रहेगा। एनजीटी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
दिल्ली में रहने वाले लोगों की सांसों पर जहरीली धुंध का अटैक हुआ है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, चारों तरफ लोग मास्क पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर NGT में सुनवाई के दौरान सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। NGT ने कहा है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एनजीटी ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि पूरे एनसीआर में निर्माण कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगेगी। एनजीटी ने आदेश में स्पष्ट किया कि निर्माण चाहे सरकारी हो या निजी हो या निजी। एनजीटी ने प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर रोक लगाने के आदेश दिए है।
एनजीटी ने कहा है कि सभी विभाग निगरानी के लिए टीम बनाएं, अगर खुले में सीमेंट, बजरी पड़ी है तो उसको ज़ब्त करें और ज़ुर्माना वसूलें। एनजीटी ने कहा है कि धूल को दबाने के लिए आप हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने इस पर चिट्ठी लिखी है। एनजीटी ने कहा कि यहां कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई कार्रवाई की बात कर रहा है पर हक़ीक़त क्या है ये हम सबके सामने है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को इमरजेंसी बैठक करने का निर्देश दिया है।
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