UIDAI की अहम घोषणा, इन लोगों को बैंक खाते और पैन को Aadhar से जोड़ने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली। अप्रवासी भारतीयों, यानी की एनआरआई को बड़ी खुशखबरी मिली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एनआरआई को बड़ी राहत दी है। उन्हें राहत देते हुए यूआईडीएआई ने उनके लिए आधार कार्ड को बैंक, पैन कार्ड और अन्य सेवाओं से लिंक करने की अनिवार्यता को खत्म कर दी है। यूआईडीएआई ने एनआरआई पीआईओ को बड़ी राहत देते हुए बैंक खातों, पैन कार्ड और अन्य सेवाओं को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को खत्म कर दी है।

आधार लिंक करने की अनिवार्यता खत्म
यूआईडीएआई ने पैन कार्ड, बैंक अकाउंट समेत कई सेवाओं को लिए आधार लिंक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई को मिली है। बाकी के लिए पहले की तरह नियम बरकरार है। यानी देशवासियों को अपने बैंक खाते, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर समेत सरकार द्वारा निर्धारित की गई तमाम सेवाओं को आधार से लिंक करवाना ही होगा।

सिर्फ इन्हें मिली है छूट
यूआईडीएआई ने भले ही एनआरआई को बैंक, पैन कार्ड समेत कई सेवाओं में आधार लिंक करवाने में छूट दी है, लेकिन प्राधिकरण ने इन मामलों से जुड़ी एजेंसियों को आदेश दिया है कि ऐसे व्यक्तियों की पुष्टि के लिए तुरंत एक तंत्र बनाया जाए, जिसकी मदद से उनकी पहचान हो सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये छूट सही लोगों को मिल रही है। ताकि सरकार मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों पर रोक लगा सके।

अनिवार्य है आधार लिंकिंग
यूआईडीएआई ने कहा है कि जो लोग आधार के लिए योग्य है उन्हें हर हाल में आधार को बैंक खातों और पैन कार्ड समेत तमाम निर्धारित योजनाओं से जोड़ना होगा। प्राधिकरण के मुताबिक सभी को ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि पहचान दस्तावेज के रूप में आधार केवल उन्हीं से मांगना है, आधार एक्ट के तहत इसके योग्य हैं, क्योंकि ज्यादातर भारतीय देशी नागरिक आधार नामांकन के लिए योग्य नहीं होते, ऐसे में उन्हें आधार लिंकिंग के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्हें ये छूट दी गई है।












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