राफेल मामले में निर्मला सीतारमण बोलीं- राहुल गांधी ने की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना

नई दिल्ली- रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बुधवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर ये हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट का राफेल को लेकर आज आया फैसला सरकार के लिए झटका बताया जा रहा है। उन्होंने राहुल पर कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल ने कोर्ट के फैसले को लेकर गलत बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश सीमित था कि क्या वो उन दस्तावेजों पर विचार करे, जिसे सरकार ने याचिकाकर्ताओं पर अवैध तरीके से हासिल करने की बात कही है।

'राहुल गांधी ने की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना'

'राहुल गांधी ने की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना'

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी ने गलत बयान देकर अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने जो कहा वो कोर्ट ने नहीं कहा है। रक्षामंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश का आधा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन यहां केवल यह कह देने से कि कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है। ये कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने बिना किसी सबूत बहुत बार ये दावा किया है। लेकिन उन्होंने आज जो कहा है वो कोर्ट की अवमानना है।

राहुल- कहा कोर्ट ने न्याय की बात कही

राहुल- कहा कोर्ट ने न्याय की बात कही

राहुल गांधी ने कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि पूरा देश कह रहा है कि चौकीदार ने चोरी की है। यह जश्न का दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की बात की है। उनकी पार्टी ने चुटकी ली है कि जांच होने वाली है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पसंद करते हैं या नहीं। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए दस्तावेज,जिन पर इन लोगों ने दिसंबर में दिए गए फैसले की समीक्षा के लिए कहा था। ये दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील थे। जिन लोगों ने दस्तावेजों की फोटोकॉपी को पब्लिक करने की साजिश रची। उन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को राफेल डील मामले में तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनर्विचार याचिका पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस पूरे मसले पर मोदी सरकार की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की बेंच ने एक मत से ये फैसला सुनाया। सीजेआई के अलावा सुनवाई में जस्टिस एस. के. कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पेटिशन पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा।

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