निर्भया केस: अक्षय कुमार सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में दोषी अक्षय कुमार सिंह की अपनी फांसी की सजा खिलाफ दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सुनवाई की और याचिका को खारिज कर दिया। अक्षय ने अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

अक्षय कुमार सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के एक और दोषी मुकेश की फांसी के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उसके सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक अन्य दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की है। विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने बुधवार को बताया कि उसने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर कर अपनी फांसी की सजा माफ करने की गुहार लगाई है। अब राष्ट्रपति उसकी सजा को लेकर फैसला करेंगे।

बता दें कि अदालत ने सभी चार दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को 1 फरवरी को फांसी देने का आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने 22 जनवरी का डेथ वारंट जारी किया था। मुकेश की याचिका की वजह से इसे टालना पड़ा था और 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का नया वारंट जारी हुआ था।

दिसंबर, 2012 में दिल्ली में गैंगरेप और हत्या को अंजाम दिया गया था। 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ चलती बस पर सवार 6 लोगों ने दक्षिणी दिल्ली के इलाके में गैंगरेप किया था। इसके बाद उसको लोहे की रॉड से मारा गया था। वारदात के बाद उसे चलती बस से नीचे फेंक दिया था। लड़की ने 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में छह लोगों पर मुकदमा चला। एक आरोपी ने जेल में कथित तौर आत्महत्या कर ली। एक आरोपी नाबालिग था, जो तीन साल की सजा काटकर बरी हो चुका है। बाकी चार मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा हुई है।

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