PNB घोटाला: जब्त संपत्ति को छुड़ाने हाईकोर्ट पहुंची नीरव मोदी की कंपनी
नई दिल्ली। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। अपनी अपील में फायरस्टार डायमंड ने कहा है कि ईडी ने जितनी भी चल संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं उन सभी आदेशों को रद्द किया जाए।
ईडी ने बिना सर्च वारंट के मारे छापे
फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने अपील में दावा किया कि ईडी ने बिना किसी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए उनकी कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। यहां तक कि छापेमारी के दौरान कंपनी के अधिकारियों को ईडी ने कोई सर्चवारंट भी नहीं सौंपा था। फायरस्टार डायमंड ने ये भी कहा कि ईडी ने जिस PMLA एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है, कंपनी के खिलाफ इस एक्ट के तहत केस ही नहीं बनाता। इसलिए संपत्तियों को जब्त करने का आदेश रद्द किया जाए।
ये है पूरा घोटाला
बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 1.77 बिलियन डॉलर (करीब 11,500 करोड़) के फ्रॉड करने के आरोप हैं। ये घोटाला बैंक की मुंबई स्थित एक ब्रान्च में हुआ है। पीएनबी ने बाद में फ्रॉड की रकम 11,500 करोड़ से बढ़कर 12,717 करोड़ रुपए हो जाने की बात कही है।
1217 करोड़ की संपत्ति जब्त
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। पीएनबी घोटाले में ईडी ने मेहुल चोकसी की 41 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 1217 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई स्थित 15 फ्लैट और 17 ऑफिस, कोलकाता स्थित शॉपिंग मॉल और अलीबाग में चार एकड़ जमीन पर बना फार्महाउस शामिल हैं।