पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में नौ दोषी करार, एक रिहा

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: आठ साल पहले 2013 में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने आज कुल 10 आरोपियों में में से 9 को दोषी करार दिया है। वहीं एक आरोपी के खिलाफ सबूत ना मिलने के चलते अदालत ने उसको बरी कर दिया है। 2013 में गांधी मैदान में ये धमाके तब हुए थे जब उस समय के भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहां चुनाव प्रचार के लिए यहां हुंकार रैली करने आ रहे थे।

 Patna serial blasts case

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    Patna Gandhi Maidan Serial Blast Case: NIA Court में नौ आरोपियों को दोषी दिया करार | वनइंडिया हिंदी

    एनआईए कोर्ट ने पिछली तारीख में मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इसमें फैसला सुनाया गया है। सभी 10 लोग पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। , जिसमें नौ आज दोषी करार दिए हैं और एक को बरी किया गया है।

    आज ही की तारीख में हुए थे धमाके

    गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने आज यानी 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया है। खास बात ये है कि गांधी मैदान में ये धमाके भी 2013 में 27 अक्टूबर को ही हुए थे। धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। बिहार पुलिस के मुताबिक रैली के दिन पटना में कुल 18 बम प्लांट किए गए थे। रैली स्थल गांधी मैदान में भी छह धमाके हुए थे। इस मामले की जांच तब एनआईए को दे दी गई थी।

    एनआईए टीम ने मामले की जांच करते हुए अगस्त 2014 को हैदर अली, नोमान अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। नाबालिग को जुवेनाइल बोर्ड पहले ही तीन वर्ष कैद की सजा सुना चुका है। बाकी को दोषी करार दिए जाने के बाद अब कोर्ट सजा का ऐलान करेगा।

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