आजम खान को एक और बड़ा झटका, NGT ने दिया जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
रामपुर। एक के बाद एक अपने ऊपर दर्ज होते मामलों के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक और झटका लगा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कोसी बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण के लिए आजम खान द्वारा रामपुर में संचालित मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है।

आजम खान को एक और बड़ा झटका
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चूंकि कोसी गंगा की सहयोगी नदी है, लिहाजा संबंधित वैधानिक प्राधिकरण अतिक्रमण कर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। पीठ ने कहा, 'यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से 13 अगस्त, 2019 को एक रिपोर्ट दायर की गई है कि ट्रस्ट ने भूमि को अवैध रूप से हड़प लिया, जिसके खिलाफ मुरादाबाद के प्रभागीय आयुक्त के समक्ष अपील लंबित है।'
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NGT ने दिया जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
पीठ द्वारा कहा गया, 'इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और लीज को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मद्देनजर हमारा विचार है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोसी गंगा की सहायक नदी है, बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित वैधानिक प्राधिकरण कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं।' इसके पहले प्राधिकरण ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रामपुर जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति का गठन कर मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।

कोसी नदी के बाढ़ क्षेत्र पर अवैध निर्माण का मामला
एनजीटी, कोसी नदी के बाढ़ क्षेत्र पर मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी और इसके पदाधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण को लेकर लखनऊ स्थित पत्रकार शैलेश सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जौहर अली विश्वविद्यालय एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट ने 2006 में रामपुर में की थी। ये यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसके कुलपति आजम खान हैं।












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