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अब कार की पिछली सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर कटेगा चालान, देना होगा इतना जुर्माना

नई दिल्ली। New Traffic Rules in Delhi: देश में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर अब ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि शुक्रवार को लागू हुए नए यातायात नियमों के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट (Car Seat Belt) लगाना जरूरी होगा। जबकि, दुपहिया वाहन में साइड मिरर (Bike side mirrors) लगाना अनिवार्य होगा। अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) आपका चालान (Challan) काट सकती है।

सीट बेल्ट और साइड मिरर का चालान

सीट बेल्ट और साइड मिरर का चालान

शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा, 'अधिकांश दोपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं, और कुछ लोग जानबूझकर शीशे हटा देते हैं। इस वजह से ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं, कार की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति कभी भी बेल्ट नहीं लगाता है। एक बड़ी दुर्घटना में इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है।

भरना पड़ सकता है इतने रुपए जुर्माना

भरना पड़ सकता है इतने रुपए जुर्माना

अधिकारियों ने कहा कि इस नियम का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 (Central Motor Vehicles Act 1989) दोनों में किया गया है। नए आदेशों के अनुसार दिल्ली यातायात पुलिस अब नियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली में अभियान चलाएगी और जुर्माना भी लगाएगी। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार में पीछे की सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा।

पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम हुआ यातायात उल्‍लंघन

पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम हुआ यातायात उल्‍लंघन

बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नए साल की पूर्व संध्या पर का उल्लंघन बहुत कुम हुआ। टोटल वाहनों में अनाधिकृत पार्किंग 706 के लिए 221 और चालान किए गए वहीं शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए 26 लोगों का चालान किया गया है वहीं , रैश ड्राइविंग के मामले में 174 का चालान काटा गया। बता दें हर वर्ष की अपेक्षा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कई राज्‍यों में धारा 144 लागू कर दी गई थी वहीं कई राज्यों ने सख्‍त नियम लागू किए थे। जिस कारण अधिकांश लोगों ने घर में जश्‍न मनाया। वहीं इस बार इन पाबंदियों की वजह लोग घर से बाहर कम निकले और यातायात नियमों का उलंघन भी बहुत कम हुआ।

यह भी पढ़ें: गाड़ी पर जातिसूचक स्टीकर लगाने पर प्रतिबंध के बाद लखनऊ में कटा पहला चालान, लिखा था 'saxena ji'

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