NEET Results 2017: सुप्रीम कोर्ट से CBSE को मिला रिजल्ट जारी करने के लिए ग्रीन सिग्नल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को आदेश दिया है कि वो नेशनल इलिजबिलिटी एंड एंट्रेस टेस्ट (NEET) 2017 का परिणाम घोषित कर दें। कोर्ट के इस आदेश के बाद CBSE, MBBS और BDS कोर्स के रिजल्ट घोषित कर सकता है।

NEET 2017: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CBSE जारी करे रिजल्ट

इससे पहले साल 2017 की नीट परीक्षा के नतीजों के लिए अब सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि CBSE रिजल्ट कब जारी करेगा।

CBSE ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी। जिसमें परिणाम पर स्टे लगा दिया गया था। सीबीएसई चाहता है कि नीट के नतीजे घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उसे मंजूरी दे।

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में स्‍टे को खत्‍म करने के लिए एक आकस्मिक निर्देश के लिए याचिक दायर की थी। सीबीएसई की ओर से नीट परीक्षा को अंग्रेजी, हिंदी और दूसरी स्‍थानीय भाषाओं में कराया जाता है और यह परीक्षाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही आयोजित होती हैं।

ताकि लीक ना हो सके पेपर

इस वर्ष नौ लाख छात्रों ने इंग्लिश में नीट की परीक्षा दी तो वहीं 1.5 लाख छात्रों ने हिंदी में और दूसरी भाषाओं में यह परीक्षा दी थी।

अंग्रेजी और हिंदी के लिए जहां प्रश्‍नपत्र एक जैसे थे तो वहीं दूसरी भाषाओं में प्रश्‍नपत्र अलग थे। सीबीएसई का कहना है कि इसने अलग-अलग भाषाओं में प्रश्‍नपत्र तैयार कराया था ताकि यह लीक ना हो सके और पूरी परीक्षा को निरस्‍त न करने पड़े।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC, CBSE को NEET 2017 के परिणाम जारी करने की अनुमित प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा कि देश में कोई भी हाईकोर्ट NEET 2017 मामले में दखल नहीं दे सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब फिर से कोई परीक्षा नहीं होगी साथ मद्रास हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे को खारिज कर दिया गया।

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