दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 हफ्ते में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेएल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करना होगा। हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि निर्धारित समयसीमा के अंदर इमारत खाली नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, याचिका में केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 56 साल पुरानी लीज खत्म करते आईटीओ स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था।

इस मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस सुनील गौर ने एजेएल की याचिका पर अंतिम सुनवाई के बाद 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में केंद्र की तरफ से तुषार मेहता ने कहा था कि इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग से जुड़ा आदेश इस मामले में गलत तरीके से कोड किया गया है। उन्होंने कहा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस वजह से दिया गया था, वो हेराल्ड हाउस में सालों से हुआ ही नहीं।
तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि लीज खत्म करने से पहले कई बार नोटिस भेजा गया था। ये कहना गलत है कि नेहरू की विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जबकि याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार का आदेश राजनीति से प्रेरित है। याचिका में कहा गया था कि भूमि और विकास कार्यालय का आदेश अवैध और असंवैधानिक है।












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