दिल्ली में पुलिस वालों ने तोड़ा ट्रैफिक नियम तो वसूला जाएगा दोगुना जुर्माना
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नई दिल्ली- दिल्ली के पुलिसकर्मियों में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के एक आदेश से हड़कंप मचा हुआ। दरअसल, दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट पुलिस कमिश्रनर मीनू चौधरी ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पुलिस वालों के लिए खास आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे नए ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करें। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई पुलिस वाला ट्रैफिक रूल तोड़ते पकड़ा जाएगा तो उसे आम नागरिकों से दोगुना जुर्माना पड़ेगा। दरअसल, इस तरह का प्रावधान नए कानून में ही दिया गया है कि कानून का पालन करवाने वाले अधिकारी अगर पकड़े गए तो उन्हें ज्यादा जुर्माना देना होगा।

पुलिस वालों को डबल जुर्माना देना होगा
दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी के आदेश के मुताबिक ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों को ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति खासतौर पर सचेत रहने का आदेश दिया है। उन्होंने साफ हिदायत दी है कि जो भी पुलिस वाला ट्रैफिक नियम तोड़ता पकड़ा जाएगा उसपर ज्यादा शिकंजा कसा जाएगा और उससे दोगुना जुर्माना भी वसूला जाएगा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद से दिल्ली के पुलिसकर्मियों खलबली मची हुई है। दरअसल, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें खूब आ रही हैं कि कई जगहों पर पुलिस वालों ने खुद हेलमेट नहीं पहना है। बता दें कि पिछले 3-4 दिनों में ही ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर से भारी-भरकम चालान के मामले सामने आ रहे हैं। गुड़गांव में एक स्कूटी का 23,000 रुपये का चालान कटा गया तो एक ऑटो वाले पर 32,000 रुपये का फाइन लगाया गया है।

जुर्माना वसूलने वालों पर ज्यादा सख्त है कानून
मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 के सेक्शन 210बी के तहत यह व्यवस्था है कि जिन पर इस कानून को अमल करवाने की जिम्मेदारी है, वही अगर नियम के उल्लंघन के दोषी पाए गए तो उससे आम लोगों से डबल जुर्माना लिया जाएगा। ये नियम इस कानून पर अमल करवाने वाले सभी एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। बता दें कि ट्रैफिक नियम का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोगों की होती है। यह नियम इसलिए बना गया है क्योंकि कई बार इन्हीं लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए देखा जाता है, जिससे आम लोगों में भी गलत संदेश जाता है। शायद इसी वजह से दिल्ली की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने राजधानी में इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

बेहद सख्त हुआ ट्रैफिक कानून
गौरतलब है कि संसद से पिछले जुलाई महीने में मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019 पास हुआ है। बदले कानून में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए कानून को बेहद सख्त किया गया है और उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत ज्यादातर ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए पहले साल जुर्माने की राशि 1,000 रुपये फिक्स कर दी गई है, जिसे हर साल 10 फीसदी बढ़ाया जा सकता है। जबकि, शराब पीकर वाहन चलाने और एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। कुछ मामलों में जुर्माने के साथ-साथ जेल और लाइसेंस जब्त होने का भी प्रावधान है।












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