कौन है शिवसेना नेता का फरार बेटा मिहिर शाह? मुंबई हिट एंड रन केस का है आरोपी, नशे में चला रहा था BMW कार!
Mumbai BMW Hit and Run Case: मुंबई के वर्ली इलाके में रविवार (7 जुलाई) की सुबह एक हिट एंड रन का केस सामने आया। जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वर्ली के कोलीवाड़ा में रहने वाले मछुआरा पति-पत्नी प्रदीप नखवा और कावेरी नखवा मछली लेने के लिए ससून डॉक गए थे। स्कूटी से लौटते वक्त उन्हें एक बीएमडब्ल्यू कार ने पीछे से टक्कर मार दी। जिसके बाद कावेरी की इलाज के दौरान मौत हो गई।
बीएमडब्ल्यू कार कथित तौर पर सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक नेता के बेटे मिहिर शाह चला रहे थे। मिहिर शाह के पिता राजेश शाह पालघर जिले में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पदाधिकारी हैं। मिहिर के बगल वाली सीट पर एक और शख्स बैठा था, जो संभवत: उसका ड्राइवर था।

फरार है मिहिर शाह, पिता और ड्राइवर गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड से भी हो रही है पूछताछ
एक्सीडेंट के बाद फरार शाह मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। जिस बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारी गई थी, वो राजेश शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। इधर पुलिस मिहिर शाह का पता लगाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ कर रही है।
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Who is Mihir Shah: कौन है मिहिर शाह?
- 23 वर्षीय मिहिर शाह, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता राजेश शाह के बेटे हैं। राजेश शाह पालघर में शिंदे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारी हैं।
- 23 वर्षीय मिहिर शाह संभवत पढ़ाई करने वाला छात्रा है। सोशल मीडिया पर अब उसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं।
- घटना के दौरान मिहिर शाह और राजर्षि बिदावर (30 वर्ष) , कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार में थे। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घटना के समय मिहिर शाह कार चला रहे थे, लेकिन वह फिलहाल लापता हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

- जांच के मुताबिक मिहिर शाह और बिदावर मरीन ड्राइव पर लंबी ड्राइव से घर लौट रहे थे। पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि ड्राइवर नशे में था या नहीं और मेडिकल जांच कराने और रक्त के नमूने एकत्र करने की योजना बना रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मिहिर शाह घटना के वक्त नशे में था। उसने शनिवार (6 जुलाई) की रात जुहू के एक बार में शराब पी थी। घर जाते समय उसने ड्राइवर से लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा था।
- मृतक महिला के पति प्रदीप नखवा के बयान के आधार पर बीएनएस और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 105, 281, 125 (बी), 238, 324 (4), 184, 134 (ए), 134 (बी) और 187 शामिल हैं।












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