कर्नाटक में परमीशन के बिना CBI नहीं कर सकेगी जांच, MUDA स्कैम बवाल के बीच सरकार ने जांच एजेंसी पर लगाए आरोप
Karnataka News: कर्नाटक सरकार की परमीशन के बिना अब सीबीआई किसी केस की जांच नहीं कर सकेगी क्योंकि कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य में सीबीआई को बिना परमिशन जांच करने की अनुमति देने वाली पुरानी अधिसूचना को वापस ले लिया है। कर्नाटक कैबिनेट का ये फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े MUDA भूमि घोटाले केस की सीबीआई जांच की मांग उठते ही लिया गया है।
बता दें कर्नाटक की कोर्ट ने बुधवार को MUDA भूमि घोटाले केस में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लोकायुक्त को करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ इस केस की सीबीआई जांच की मांग उठी थी।

जिसके बाद आज कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को बिना सरकार की परमीशन के केस की जांच करने की अनुमति संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है।
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के कानून मंत्री एचके पाटिल ने इसके निर्णय के बारे में गुरुवार शाम को जानकारी दी। कानून मंत्री ने कहा हम राज्य में सीबीआई जांच के लिए पहले दी गई खुली सहमति को वापस ले रहे हैं।
उन्होंने कहा इसके साथ ही हमारी सरकार सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दावा किया कि अभी तक हमारी सरकार जितने भी मामले सीबीआई को जांच के लिए सौंपे, उनमें सीबीआई ने आरोप पत्र तक दायर नहीं किया है। ऐसे कई मामले लंबित हैं।
कानून मंत्री ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसे कई मामले हैं जो हमारे द्वारा भेजे गए जिनकी सीबीआई ने जांच करने से भी इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सफाई देते हुए कहा हम यह निर्णय MUDA मामले के कारण नहीं ले रहे हैं सीबीआई को गलत रास्ता अपनाने से रोकने के लिए ले रहे हैं।












Click it and Unblock the Notifications