मोटर व्‍हीकल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि को 2000 से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दी गई है। नए नियमों के तहत आपको पहले के मुकाबले 5 गुना तक अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। अगर आप सड़क पर बाइक या कार लेकर निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा में मोटर व्‍हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 आज पारित हो गया है। 31 मार्च को मोटर व्‍हीकल एक्‍ट को कैनिबेट ने दी थी, जिसके बाद अब इसे लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब ट्रैफिक नियमों और इन नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ भारी जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर इस बिल में कई बदलाव किए गए है। इन नियमों को तोड़ने वालों को अब अधिक जुर्माना देना होगा। इस बिल के पास होने के बाद अब कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे।

 नाबालिग द्वारा एक्सीटेंड करने पर जेल

नाबालिग द्वारा एक्सीटेंड करने पर जेल


मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 2016 के मुताबिक अगर नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो गाड़ी के मालिक को 3 साल जेल की सजा और पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा देना होगा। इस बिल में हादसों के लिए ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान के साथ-साथ उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

 शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रु. का जुर्माना

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रु. का जुर्माना

मोटर व्‍हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि को 2000 से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दी गई है। नए नियमों के तहत आपको पहले के मुकाबले 5 गुना तक अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

इस विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में मोटर यान हादसा कोष है, जो कुछ निश्चित प्रकार के हादसों के लिए सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया कराएगा।

 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक

फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक

वाहनों की चोरी रोकने और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर रोक लगाने के लिए इस बिल में इलैक्ट्रोनिक रजिस्ट्रेशन जैसे नियम शामिल है। इसके बाद फर्जी लाइसेंस बनवाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ ही चोरी की गाड़ियों को बेचना भी असंभव होगा। वहीं स्थायी लाइसेंस के लिए लोगों को कंप्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी। बिना परीक्षा के किसी भी हालत में लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।

 लालबत्ती तोड़ने पर 1000 का जुर्माना

लालबत्ती तोड़ने पर 1000 का जुर्माना

इस विधेयक के मुताबिक हेलमेट न लगाने पर आपको 2500 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। जबकि लालबत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। वहीं गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+