लखीमपुर की घटना पर आखिर PM चुप क्यों? कपिल सिब्बल बोले- अगर आप विपक्ष में होते तो ऐसे ही चुप रहते?

नई दिल्ली, अक्टूबर 08। लखीमपुर खीरी की घटना ने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता मृतक किसानों के परिवार से मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस घटना पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है और विपक्ष इसी को लेकर लगातार पीएम को घेर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री इस घटना पर आखिर चुप क्यों हैं? वो क्यों पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करते।

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    Lakhimpur Kheri Case: Kapil Sibal का सवाल, PM Modi चुप क्यों हैं ? | वनइंडिया हिंदी
    हमें आपसे सहानुभूति के एक शब्द की जरूरत है- सिब्बल

    हमें आपसे सहानुभूति के एक शब्द की जरूरत है- सिब्बल

    कपिल सिब्बल ने ट्वीट के जरिए कहा है, "मोदी जी, आप चुप क्यों हैं? हमें आपसे सहानुभूति के सिर्फ एक शब्द की जरूरत है। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? कृपया हमें बताएं।" आपको बता दें कि सिब्बल से पहले समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने लखीमपुर की घटना पर पीएम की प्रतिक्रिया की मांग की है।

    कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया है लखीमपुर की घटना का मुद्द

    कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया है लखीमपुर की घटना का मुद्द

    आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक यूपी सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं और इतना ही नहीं आरोपी मंत्री अजय कुमार मिश्र के इस्तीफे और उनके बेटे आशीष कुमार मिश्र की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इन दोनों पर गाड़ी से किसानों को कुचलने का आरोप है। साथ ही दोनों का नाम FIR में भी है।

    सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया स्वत: संज्ञान- सिब्बल

    सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया स्वत: संज्ञान- सिब्बल

    आपको बता दें कि इससे पहले कपिल सिब्बल ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा था। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा था कि लोग मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, इसके बाद भी सर्वोच्च अदालत ने स्वत: संज्ञान नहीं लिया। सिब्बल ने कहा था कि एक समय वो था, जब सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब और सोशल मीडिया के नहीं होने पर भी प्रिंट मीडिया में छपी खबरों के आधार पर ही स्वत: संज्ञान लेता था।

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