कीमतों में वृद्धि के बावजूद पेट्रो पदार्थों को GST के तहत नहीं ला सकती है सरकार: रिपोर्ट
कीमतों में वृद्धि के बावजूद
नई दिल्ली। इन दिनों पेट्रो पदार्थों में दामों में काफी तेजी आ रही है। अंतरराष्ट्री कीमतों में उछाल के कारण दाम बढ़ रहे है। दाम बढ़ने पर केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही पेट्रोल, डीजल और केरोसीन (मिट्टी के तेल) को वस्तु एवं सेवा कर के तहत ला दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल ऐसा होता असंभव लग रहा है। यह असंभव सिर्फ इसलिए लग रहा है कि वर्तमान नियमों के तहत ऐसा कोई कदम वास्तव में ईंधन की कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी का कारण हो सकता है विशेष रूप से उन राज्यों में जो करों की दर कम करने से कीमतों को नीचे ला रहे हैं। हाालंकि सररकार द्वारा एक अल्पकालिक हस्तक्षेप करने से इनकार किया जा सकता क्योंकि इससे राजकोषीय घाटे की स्थिति खराब हो सकती है। अंग्रेजी समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी काउंसिल के सूत्रों का कहना है कि जीएसटी में ईंधन शामिल करना उतना ही आसान नहीं है जितना राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है।

कच्चे तेल की कीमतों से ज्यादा राजस्व
यह बताते हुए कि पेट्रोलियम जीएसटी सूची में क्यों नहीं दर्ज हो सकते हैं, एक अधिकारी ने कहा, 'वर्तमान में, राज्यों द्वारा प्रभावी बिक्री कर 6 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक पेट्रोल और 6 प्रतिशत से 29 प्रतिशत डीजल पर होता है। वहीं महाराष्ट्र में 40 फीसदी, अंडमान निकोबार में 6 फीसदी का मूल्य बदलता है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल की प्रति लीटर 19 .48 रुपये और देशभर में डीजल पर 15.33 रुपये का शुल्क लगाया है।' इसका मतलब यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी राज्यों को ज्यादा राजस्व देती है।

राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो जाएगा फैसला
आधिकारी ने बताया कि एक साथ रखा कुल लेवी लगभग 60 प्रतिशत हैं। अधिकारी ने कहा कि 'अगर केंद्रीय लेवी और डीलरों का कमीशन जोड़ा जाता है, तो ईंधन की वास्तविक लागत के मुकाबले यह राशि लगभग 100 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। अब, अगर पेट्रोलियम जीएसटी में शामिल किया गया है, तो राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) 100 प्रतिशत के बराबर हो सकता है।' अधिकारी ने कहा कि ईंधन पर इतनी उच्च जीएसटी स्वीकार्य नहीं होगी और राज्य इस व्यवस्था से सहमत नहीं हो सकते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वर्तमान में अंडमान और निकोबार की तुलना में अधिक टैक्स है। जीएसटी में शामिल होने के बाद पूरे देश में ईंधन का खर्च आएगा। कम करों वाले कई राज्यों में, कीमतों में तेज वृद्धि होगी जो राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो जाएगी।

केंद्र राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता
केंद्र राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उच्च कीमतों और सार्वजनिक गुस्से का सामना करते हुए, अक्टूबर में केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर तक घटा दी थी। राहत प्रदान करने के लिए कोई भी कटौती केंद्र के संग्रह को नुकसान पहुंचाएगी और 3.2 प्रतिशत वित्तीय घाटे को बनाए रखने की उनकी योजनाओं को परेशान कर देगी। जीएसटी में पेट्रोलियम को शामिल नहीं करने के लिए कांग्रेस सार्वजनिक रूप से सरकार पर हमला कर रही है, जबकि यूपीए सरकार ने सत्ता में होने पर जीएसटी संवैधानिक संशोधन में पेट्रोलियम शामिल नहीं किया था। नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने अधिनियम में पेट्रोलियम शामिल किया था लेकिन जीएसटी लॉन्च के बाद राजस्व तटस्थ स्थिति तक पहुंचने तक कार्यान्वयन को रोक दिया गया था।

ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं
वित्त मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि 'बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के कारण ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। डीजल की कीमतें सभी समय के उच्च स्तर पर हैं दिल्ली में, डीजल की कीमत 63 रुपये प्रति लीटर के आस पास घूमती हैं जबकि मुंबई में प्रति लीटर 67 रुपये से ज्यादा की लागत होती है। सरकार जानती है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं के लिए उच्च परिवहन लागत उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में प्रति लीटर 72.38 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। अन्य महानगरों में, पेट्रोल 75.08 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 75.06 रुपये प्रति लीटर है।

ज्यादातर राज्य जीएसटी के बाद से राजस्व घाटे से जूझ रहे
सूत्रों का कहना है कि ईंधन की कीमतों पर इस समय के किसी भी हस्तक्षेप से केंद्र को बिल भेजा जाएगा क्योंकि ज्यादातर राज्य जीएसटी के लॉन्च के बाद से राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं और ईंधन पर उनके राज्य के शुल्क को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ, केन्द्र हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं है और इस तरह के किसी भी कदम की लागत को सरकार के राजकोषीय घाटे का बोझ बढ़ाएगा।












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