हरिणाया के सात जिलों में 3 फरवरी तक बैन की गई इंटरनेट सेवा
नई दिल्ली। हरियाणा(Haryana) की खट्टर सरकार(Manohar Lal Khattar Government) ने किसानों आंदोलन(Farmer Protest) के मद्देनजर इंटरनेट सेवा (Internet Service Ban) पर लगे बैन की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दी है। खट्टर सरकार ने राज्य के सात जिलों में 3 फरवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। सरकार की ओर से कैथल, जींद, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर जिलों में इंटरनेट बैन की समय सीमा को बढ़ाया गया है।

आदेश के मुताबिक इन सात जिलों में वॉयस कॉल को छोडकऱ इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) एसएमएस सेवाओं (केवल बल्क एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 3 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है।
इससे पहले, किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने राज्य के इन 7 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगी अस्थाई रोक को मंगलवार यानी 2 फरवरी शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया था। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद राज्य में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया था।
बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।












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