Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

दुकानें खोलने के आदेश पर गृह मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के कारण देश में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, जो 3 मई तक चलेगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गईं, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। अब गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है।

Recommended Video

    India Lockdown: न सैलून- न ठेके, जानिए क्या खुलेगा, सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन | वनइंडिया हिंदी
    मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में क्या कहा?

    मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में क्या कहा?

    • गृह मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है।
    • शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें,पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। लेकिन यहां बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।
    • यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।
    • जारी किए स्पष्टीकरण के अनुसार ये एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि शराब और अन्य सामान की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
    यहां भी नहीं खुलेंगी दुकानें

    यहां भी नहीं खुलेंगी दुकानें

    गृह मंत्रालय के अनुसार जैसा कि समेकित (Consolidated) संशोधित दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, जिन्हें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है।

    इन शर्तों को मानना होगा

    इन शर्तों को मानना होगा

    • केवल 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा।
    • सभी काम कर रहे लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है।
    • सभी को सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा।
    • गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट उन दुकानों को नहीं मिलेगी जो कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में आती हैं।
    इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

    इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

    • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी।
    • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी।
    • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
    • बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे।
    • शहरी क्षेत्रों में, नेहरू प्लेस, लाजपत नगर आदि जैसे बाजार परिसर नहीं खुलेंगे।
    कौन-सी दुकानें खुलेंगी?

    कौन-सी दुकानें खुलेंगी?

    • देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वो दुकानें, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें शनिवार से खोला जा सकता है।
    • गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों।
    • नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगे। हालांकि दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टैंसिंग के दायरे में रहना होगा।
    • ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है।
    • शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं।
    • ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं।
    • कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आज से आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के इजाजत दी गई है।
    देश में 24,506 हुई संक्रमित मामलों की संख्या

    देश में 24,506 हुई संक्रमित मामलों की संख्या

    देश में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार सुबह बताया कि देश में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के 1429 नए मामले सामने आए हैं और 57 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के मुताबिक अब भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 24,506 हो गई है। इसमें 18,668 सक्रिय मामले हैं, 5,063 लोग ठीक / डिस्चार्ज / विस्थापित हैं और कुल 775 मौतें हुई हैं।

    More From
    Prev
    Next
    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+