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महाराष्ट्र: बार बालाओं पर पैसा उड़ा रहे 47 लोगों को कोर्ट ने दी ये सजा

नई दिल्ली। बार बालाओं पर पैसा उड़ाने वालों के खिलाप मुंबई की हॉलिडे कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने 24 मार्च को बार बालाओं पर पैसा उड़ाने वाले 47 लोगों को गिरफ्तार कनरे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने इन सभी की जमानत के लिए शर्त रखी कि वह बदलापुर स्थित एक अनाथालय में तीन-तीन हजार रुपए का दान करें। बता दें कि सामान्य स्थिति में कोर्ट जब किसी को जमानत देता है और उसपर जुर्माना लगाता है तो यह पैसा सरकारी खजाने में जाता है, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने यह पैसा अनाथालाय में जमा कराने का आदेश दिया है।

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दरअसल 23 मार्च की रात को इंडियाना बार और रेस्टोरेंट में पुलिस ने जब छापा मारा तो यहां से 47 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट सबीना मलिक के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट सभी को ऐसी सजा देना चाहती थीं कि दोबारा ये लोग इस तरह की गलती नहीं करें और इन लोगों को इसका सबक भी मिले। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन लोगों को कम से कम एक दिन जेल में रहना पड़ेगा ताकि इन लोगों को अपने अपराध के बारे में समझ आए।

बता दें कि इस मामले में कई बार के मैनेजर, कर्मचारी और ग्राहक शामिल थे। ये लोग ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के भी थे। इन आरोपियों की पैरवी करने पहुंचे वकीलों ने मजिस्ट्रेट के सामने रिहाई की अपील की। वकील कमलेश मोर ने तर्क दिया कि यह पहली और आखिरी बार है, इन लोगों ने इससे पहले ऐसा अपराध नहीं किया है। जिसके बाद वकीलों ने सुझाव दिया कि इन द्वारा भरे जाने वाले बॉड का इस्तेमाल अलग तरह से। जिसके बाद इस पैसे को मजिस्ट्रेट ने बदलापुर स्थित सतकर्मा बालाकाश्रम में दान देने का आदेश दिया।

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