पश्चिम बंगाल: मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएगी ममता सरकार, दोषियों को मिलेगी ये सजा

Recommended Video

    West Bengal में Mob Lynching के खिलाफ विधेयक पास, होगी उम्रकैद | वनइंडिया हिंदी

    कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल ला सकती है। इस बिल में मॉब लिंचिंग करने वालों को उम्र कैद की सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल(भीड़ द्वारा हत्या पर रोकथाम) विधेयक 2019 को 30 अगस्त को सदन में पेश किए जाने की संभावना है।

    मॉब लिंचिंग के खिलाफ आएगा बिल

    मॉब लिंचिंग के खिलाफ आएगा बिल

    पश्चिम बंगाल सरकार ने बिल में लिंचिंग को हिंसा के कृत्यों का कोई भी काम या इसकी मदद करना, हिंसा को बढ़ावा देना या हिंसा की कोशिश करना, चाहे सहज या योजनाबद्ध तरीके से इसकी योजना बनाना, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, भोजन को लेकर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राजनीतिक प्रतिबद्धता, जातीय या अन्य आधार पर भीड़ द्वारा हिंसा करने के रूप में वर्णित किया गया है।

    उम्र कैद की सजा का प्रावधान

    उम्र कैद की सजा का प्रावधान

    अधिकारियों ने बताया कि मॉब लिचिंग में किसी शख्स की जान चले जाने पर आरोपी को उम्र कैद की सजा और उन पर 5 लाख तक जुर्माना लग सकता है। इस विधेयक के अनुसार राज्य के पुलिस महानिदेशक एक समन्वयक नियुक्त करेंगे जो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ये नोडल अधिकारी लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी उपाय करेगा। अधिकारी ने बताया कि नोडल अधिकारी खुफिया जानकारियों के माध्यम से उन बिंदुओ की पहचान करेंगे दो हिंसा पैदा कर सकते हैं। एक अधिकारी की रैंक के नीचे लिंचिंग की घटनाओं की जांच नहीं करेंगे।

    आपत्तिजनक साम्रगी छापने पर जुर्माना

    आपत्तिजनक साम्रगी छापने पर जुर्माना

    इस विधेयक के मुताबिक किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ इलैक्ट्रानिक या किसी और माध्यम से आपत्तिजनक साम्रगी के प्रकाशन या प्रसार, प्रचार करने पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो लोग ऐसी साम्रगी बनाएंगे, उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इस बिल के मिताबिक पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, वो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता पैनल से किसी भी वकील का चयन कर सकते हैं।

    राजस्थान सरकार ला चुकी है बिल

    राजस्थान सरकार ला चुकी है बिल

    गौरतलब है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली सरकार मॉब लिचिंग के खिलाफ 5 अगस्त को विधानसभा में विधेयक लेकर आई। इसमें मॉब लिंचिंग के दोषियों को आजीवन कारावास और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है। इस विधेयक को विधानसभा से पारित करा लिया गया। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस की भी सरकरा ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। इस केस में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+