Coronavirus: महाराष्ट्र में जिलाधिकारी लेंगे नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला, उद्धव सरकार ने दी इजाजत
Coronavirus: महाराष्ट्र में जिलाधिकारी लेंगे नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला लेने का आधिकार
Coronavirus Update: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार ने बुधवार को कहा है कि जिलाधिकारी नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर फैसला ले सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी से प्रारंभिक अनुमति के बाद जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर सकते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में आगामी पांच जनवरी तक प्रतिदिन रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की है।

ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद भारत में भी इसको लेकर एक डर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने यूनाइडेट किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों से राज्य में आने वाले लोगों को 14 दिन अनिवार्य संस्थागत क्वारंटाइन में रहने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा उनका पांचवें या सातवें दिन RT-PCR टेस्ट होगा। इसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें अस्प्ताल से घर जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके बीच ही बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स, मनोरंजन पार्क, इनडोर मनोरंजन गतिविधियों और पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति भी दे दी है।
कई राज्यों ने किया है नाइट कर्फ्यू का ऐलान
महाराष्ट्र ने 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक राज्य में सात घंटे के नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। कर्नाटक ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक क्लब, पब, रेस्तरां या इसी तरह के स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के बिना बड़ी गेदरिंग पर रोक लगा दिया है। तमिलनाडु में 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को पूरे तमिलनाडु में रेस्तरां, क्लब, पब, रिसॉर्ट्स, बीच रिसॉर्ट्स के साथ ही समुद्र के पास सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पंजाब में 1 जनवरी 2021 तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इसकी समयावधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है।












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