उमा भारती, दिग्विजय सिंह को खाली करने होंगे सरकारी बंगले, शिवराज ने रद्द किया आवंटन

यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों का आवंटन रद्द कर दिया है।

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    Uma Bharti पर Jabalpur High Court का फैसला, खाली करना होगा Government Bungalow | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों का आवंटन रद्द कर दिया है। शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी को अपने बंगले खाली करने होंगे। आपको बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों का आवंटन रद्द करने का आदेश दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे शिवराज सिंह?

    सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे शिवराज सिंह?

    हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के विकल्प पर भी विचार किया था, लेकिन विधि विभाग के अफसरों ने उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए ऐसा ना करने की सलाह दी। इसके बाद शिवराज सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों का आवंटन रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार को एक महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली कराना है।

    उमा भारती ने किया ट्वीट

    उमा भारती ने किया ट्वीट

    हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बंगला खाली करने की तैयारी शुरू कर दी थी। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा था, 'वर्तमान में मेरे सरकारी आवास B-6, श्यामला हिल्स भोपाल के बारे में आए हुए माननीय न्यायालय के निर्देश को ध्यान में रखते हुए 19 तारीख से पहले समाधानपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था मेरे सहयोगीगण निकाल लें, यह बात मैंने पहले भी कही थी पुनः दोहराकर आई हूं।' वहीं, दिग्विजय सिंह भी अपना सरकारी बंगला खाली करने पर सहमति दे चुके हैं।

    हाईकोर्ट ने नियम को बताया असंवैधानिक

    हाईकोर्ट ने नियम को बताया असंवैधानिक

    गौरतलब है कि जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नियम के विरुद्ध सरकारी आवासों में रह रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस नियम को असंवैधानिक बताया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास और सुविधाएं देने का प्रावधान था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया था।

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