राष्ट्रीय OBC आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा , विधेयक लोकसभा में हुआ पास

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को पिछड़ा वर्ग आयोग बिल पास कर दिया गया। इस बिल के पास होने के बाद आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा संविधान का 123वां (संशोधन) विधेयक 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 सदन में पेश किया गया। सदन के बिल को लेकर हुए वोटिंग में पक्ष में 392 मत मिले, तो वहीं विपक्ष में सिर्फ वोट पड़ा।

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थावर चंद गहलोत ने कहा कि, हमने राज्य सरकारों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया है। आयोग को सवैधानिक दर्जा मिलने के बाद उसके अधिकार सिविल न्यायालय के समकक्ष हो जाएंगे। जिससे आयोग को पिछड़े वर्गों की शिकायतों का निवारण भी कर सकेगा।

विधेयक में प्रावधान है कि आयोग में पांच सदस्य होंगे। आयोग का काम ये देखना होगा कि कानूनों के तहत पिछड़े वर्गों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिएं वो मिल रही हैं या नहीं। साथ ही आयोग पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भी सरकार को सलाह देगा।

बता दें कि 1993 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग अभी सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने या पहले से शामिल जातियों को सूची से बाहर करने का काम करता था।

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