लोन मोरेटोरियम: SC ने केंद्र से कहा- अब लोगों की दिवाली आपके हाथ में
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले पर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। ब्याज मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह जल्द से जल्द ब्याज माफी योजना को लागू करे। मोरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने 2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज माफी पर फैसला लेने के लिए 1 महीने का समय मांगा था।
Recommended Video

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की तीन जजों की बेंच ने बुधवार को कहा कि सरकार को इसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, जिन्होंने 2 करोड़ तक का ऋण लिया है इसे लागू करने के लिए औपचारिकताएं कब पूरी की जाएंगी? इस पर केंद्र ने कहा कि, राहत देने की बाहरी सीमा 15 नवंबर है। सरकार एक बड़ा बोझ उठा रही है, लेकिन हम इस आंकड़े का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम लोग चिंतित हैं। हम 2 करोड़ तक के ऋण वाले लोगों से चिंतित हैं। केंद्र ने जवाब दिया कि यह 15 नवंबर तक केवल कुछ औपचारिकताओं द्वारा किया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक महीने की जरूरत क्यों है? हम इस निर्णय के लिए सरकार की आवश्यकता के साथ सहमत नहीं हैं। जब आपने निर्णय ले लिया है कि एक महीने की देरी क्यों हो रही है?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह लोन पर ब्याज पर ब्याज की छूट का फैसला जल्द ले और इस बाबत सर्कुलर जारी करे। अदालत ने कहा कि आम आदमी की दिवाली अब सरकार के हाथों में है। सुनवाई दो नवंबर के लिए टाल दी गई है।












Click it and Unblock the Notifications