इंदौर में चूड़ी बेचने वाले की पिटाई पर भड़के कुमार विश्वास , कहा-इतने ही वीर हो तो..
नई दिल्ली, अगस्त 23: मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम शख्स की पिटाई का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कवि कुमार विश्वास ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछे हैं। कुमार विश्वास ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, 'कानून, धर्म-मजहब-दल इन सभी से ऊपर है। उन्होंने पहले भी इस मामले पर तल्ख टिप्पणी की थी।

कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि, एक चूड़ी बेचनेवाले को घेरकर लतियाते ये दर्जन भर लोग अगर इतने ही वीर हैं तो जरा सीमा पर जाकर दुश्मन के आगे ज़ोर दिखाएँ ? आशा है। शिवराज चौहान जी इस खुली अराजकता पर आप खामोश नहीं रहेंगे। कानून-संविधान के खिलाफ जाने वाले किसी धर्म/मजहब के हों देशद्रोही हैं। कानून सब पर लागू हो। इस मामल ले पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है।

इस घटना के आरोपियों को इंदौर पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने पर कुमार विश्वास ने कहा कि, कानून, धर्म-मज़हब-दल इन सबसे ऊपर है। कुमार विश्वास ने इंदौर जोन के आईजीपी हरिनारायण मिश्रा का भी आभार जताया। कुमार विश्वास ने साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी टैग किया और व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, 'एमपी गजब है।' हरिनायारण मिश्रा ने दरअसल इससे पहले कुमार विश्वास सहित कुछ और लोगों को टैग कर मामले में कार्रवाई होने की बात कही थी।

घटना रक्षाबंधन के दिन यानी कि 22 अगस्त की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक शख्स जमीन पर दुकान लगाकर चूड़ियां बेच रहा था। तभी वहां तीन-चार की संख्या में लोग पहुंचे और उसकी चूड़ियां निकालकर फेंकने लगे। उन लोगों ने नाराजगी जताई कि वह गैर समुदाय का होते हुए भी हिंदू इलाके में चूड़ियों की बिक्री कर रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान 25 वर्षीय तसलीम के रूप में हुई है।
पीड़ित के मुताबिक, वह बाणगंगा इलाके में चूड़ियां बेच रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने पहले मेरा नाम पूछा और मेरा नाम डायल करने के बाद मुझे पीटना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे रुपये भी लूट लिए और चूड़ियां और अन्य सामग्री जो मैं ले जा रहा था, उन्हें भी तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 141, 142, 143, 147 (गैरकानूनी रूप से जमा होने और दंगा करने से संबंधित धाराएं) 294, 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) 323, 395 (डकैती), 506 120 बी और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है।












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