LKG की छात्रा का Molestation करने वाले टीचर को 45 साल की जेल, माता- पिता को भी कोर्ट की फटकार

केरल में फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने के बाद एक शिक्षक को 45 साल की सजा सुनाई है। मामले में अदालत ने छात्रा के पिता को भी दोषी पाया।

Kerala Teacher jailed: केरल में एक फॉस्ट ट्रैक अदालत ने साल 2019 के एक छेड़छाड़ के मामले में दोषी टीचर को सजा सुना दी है। मामला केरल के अलाप्पुझा जिले का है। जहां एक 26 वर्षीय व्यक्ति को एलकेजी में पढ़ने वाली एक किंडरगार्टन छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में अडूर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया है। मामले में अदालत ने 45 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

न्यूज पेपर मातृभूमि की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना 2019 में हुई, जब वो एलकेजी में पढ़ रही थी। आरोपी शिक्षक घर में उस वक्त वक्त बच्ची के साथ छेड़छाड़ की जब उसके माता- पिता बाहर थे। मामले को अदालत तक पहुंचने में काफी देर हो गई। ऐसे में सुनवाई के दौरान बच्ची के पिता को कोर्ट ने मामले को छिपाने का दोषी पाया और 6 महीने की सजा सुनाई। जबकि मामले में दोषी शिक्षक को फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने 45 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी।

Kerala Teacher jailed

मामले में सजा के बाद दोषी शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। वहीं बच्ची के पिता ने मामले की सुनवाई के दौरान हिरासत में ही 6 महीने से अधिक का समय बिताया था, ऐसे में उसे रिहा कर दिया गया है। मामले में शिकायत में देरी के लिए कोर्ट बच्ची की मां को फटकार लगाई।

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