IS के लिए लड़ने वाला सुब्हानी हाजा एनआईए अदालत में दोषी करार, सोमवार को होगा सजा का ऐलान
नई दिल्ली। केरल के कोच्चि की विशेष एनआईए अदालत ने इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने वाले भारतीय नागरिक सुब्हानी हाजा मोइनुद्दीन को भारत और इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी पाया है। अदालत ने शुक्रवार को हाजा को दोषी करार दिया और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सोमवार को अदालत हाजा को सजा सुनाएगी।

अदालत ने हाजा को 2015 में इराक में जाकर आईएस में शामिल होकर ट्रेनिंग लेने के बाद भारत तथा इराक की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी माना है। हाजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) तथा 125 और गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 20, 38 तथा 39 के तहत दोषी करार दिया गया है।
केरल के इडुक्की जिले के निवासी सुब्हानी हाजा को एनआई ने 2016 में तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। एनआईए ने दावा किया था कि हिरासत में की गई पूछताछ के दौरान हाजा ने सब जानते हुए इराक और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रशिक्षण लिया और लड़ा। जांच के दौरान, यह भी पाया गया कि आईएस शासित क्षेत्रों को छोड़ने के बाद, मोइदीन तुर्की आया और भारतीय दूतावास में एक गलत हलफनामा देकर कहा कि धार्मिक यात्रा के दौरान उसके यात्रा पत्र चोरी हो गए थे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा गया है कि हाजा ऑनलाइन माध्यमों से आईएस के संपर्क में आया और फिर अप्रैल 2015 में आईएसआईएस का सदस्य बन गया। इसके बाद अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान इराक गया और आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। इसके बाद वह इराक और भारत सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। सामने आया था कि 2015 में वहजेद्दा के लिए रवाना हुआ था और बाद में इराक गया।












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