नाबालिग से बलात्कार के दोषी चर्च के फादर को दो बार उम्र कैद की सजा
केरल की अदालत ने एक कैथोलिक पंथ के फादर को एक नाबालिग से रेप का दोषी पाए जाने पर दो बार उम्रकैद की सजा सुनाई है।
केरल। इरनाकुलम के एक स्पेशल कोर्ट ने कैथोलिक फादर को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने फादर को दो बार उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इरनाकुलम की अदालत ने पोस्को एक्ट के तहत फादर को सजा सुनाई है। केरल में ये पहला मामला है, जब जब कैथोलिक पंथ के किसी पुजारी को पोस्को एक्ट के तहत सजा मिली है।
इडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, 41 साल के एडविन फिगारेज कोट्टापुरम के कैथौलिक पंथ से आते हैं। एडविन पर कोर्ट ने 2.15 लाख का जुर्माना भी लगाया है। एडविन की दोनों सजाए साथ-साथ चलती रहेंगी।
कोर्ट ने एडविन के भाई को भी एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पाया कि एडविन के भाई ने उसे छुपने और भागने में मदद की थी। साथ ही बच्ची के यौन परीक्षण की रिपोर्ट देने में देर करने के लिए इरनाकुलम में हेल्थ सेंटर चलाने वाली डॉक्टर अजिथा को भी दोषी पाया गया है।
संगीत सिखाने के बहाने करता था घिनौनी हरकत
एडविन पर इस साल अप्रैल में रेप का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने एडविन को इस साल जनवरी से मार्च तक कई बार नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का दोषी पाया।
एडविन इरनाकुलम जिले के लॉर्ड माथा चर्च में धार्मिक गीतों के लिए जाने जाते थे। वहीं पर म्यूजिक क्लास में आने वाली 14 साल का लड़की को उसने अपना शिकार बनाया।
लड़की ने अपनी मां को एडविन की हरकत बताई तो एडविन के खिलाफ इस साल अप्रैल में पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।
एडविन कई महीने तक पुलिस से छुपा रहा, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में उसे दोषी पाया।












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