हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट की छात्रों से शांत रहने की अपील, कल फिर होगी सुनवाई

बेंगलुरू, 8 फरवरी: राज्य के कुछ कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत ना दिए जाने के मामले पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट बुधवार को दोपहर ढाई बजे से फिर इस केस पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने आज छात्रों से शान्ति बनाए रखने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि टीवी पर नारेबाजी और हिंसा की खबरें देखने से मन में बैचेनी हो जाती है।

 कर्नाटक हिजाब विवाद

सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क पर आकर आंदोलन जाना, नारेबाजी करना, छात्रों पर हमला या हिंसा अच्छी चीजें नहीं है। जब हम टीवी पर आग और खून देखते हैं, तो जजों का मन भी परेशान होता है। जज का मन अशांत होगा तो बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेगी।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब के मामले में हम कानून से फैसला लेंगे ना कि जुनून या भावनाओं से। संविधान जो कहता है, हम उस पर चलेंगे। संविधान कोर्ट के लिए भगवद गीता है। सिखों के पगड़ी पहनने के वकील के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि सिखों के लिए ये एक जरूरी धार्मिक अभ्यास है, इसे भारत के अलावा कनाडा और यूके की अदालतों ने भी माना है।

कर्नाटक सरकार के वकील ने क्या कहा

कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को बताया कि यूनिफॉर्म के बारे में फैसला लेने की स्वतंत्रता छात्रों को दी गई है। जो स्टूडेंट इसमें छूट चाहते हैं उन्हें कॉलेज की डेवलपमेंट कमिटी के पास जाना चाहिए।

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    याचिकाकर्ता के वकील की दलील

    याचिकाकर्ता छात्र की ओर से पेश हुए वकील देवदत्त कामत ने अदालत में कहा कि कुरान में हिजाब पहनने को आवश्यक धार्मिक परंपरा बताया गया है। कामत ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत निजता का अधिकार है। ऐसे में छात्राओं को हिजाब पहनने से नहीं रोका जाना चाहिए।

    क्या है मामला

    कर्नाटक में बीते महीने, जनवरी में उडुपी के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था। जिसके बाद ये छात्राएं कक्षा के सामने ही बैठ गई थीं। इसके बाद ये मामला ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि देशभर में चर्चा में आ गया। इसको लेकर उडुपी की एक छात्रा रेशमा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट इस पर सनवाई कर रहा है।

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