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Karnataka: बजरंग दल को लेकर बयानबाजी में फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे, 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में समन जारी

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं, पंजाब की संगरूर कोर्ट ने खड़गे पर 100 करोड़ के मानहानि केस में समन जारी किया है।

Mallikarjun Kharge

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। एक तरफ पार्टी के लिए खुशी की लहर है। वहीं, दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजरंग दल को लेकर अपने ही बयानबाजी से मुश्किल में फंस गए हैं।

पंजाब की संगरूर कोर्ट ने मानहानि मामले में खड़गे पर 100 करोड़ के मानहानि केस में समन जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने 10 जुलाई को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। यह आदेश संगरूर की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की कोर्ट ने दिए हैं।

आपको बता दें कि खड़गे के बयान को लेकर हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के फाउंडर हितेश भारद्वाज ने नाराजगी जताई थी। जिसके बाद कोर्ट में खड़गे के खिलाफ याचिका दायर कराई गई। कोर्ट में हितेश भारद्वाज अपनी याचिका के जरिए कहा था कि खड़गे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन जैसे सिम्मी, पीएफआई और अलकायदा से की थी। उन्होंने बजरंग दल के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है। साथ ही कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनते बजरंग दल को बैन करा दिया जाएगा।

मेनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात

मालूम हो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन कराने का वादा किया था। जिसके बाद विवाद खडा हो गया। वहीं, राज्य में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब बजरंग दल पर टिप्पणी का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। उधर, विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ ईकाई ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को नोटिस जारी किया।

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