कोलकाता से चेन्नई पहुंचने के बाद कहां गायब हो गए जस्टिस कर्णन?

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने जस्टिस कर्णन को छह महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।

कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस.कर्णन लापता हो गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कोलकाता से एक टीम चेन्नई भी पहुंच चुकी है लेकिन कर्णन फिलहाल तमिलनाडु में मौजूद नहीं हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार अलसुबह 4 बजे के आस पास कर्णन कोलकाता स्थित अपने आवास चेन्नई गए। दोपहर में कर्णन चेन्नई पहुंचे लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

हो चुकी थी फैसले की जानकारी

हो चुकी थी फैसले की जानकारी

मिली जानकारी के अनुसार बिधाननगर पुलिस की टीम के साथ कर्णन, हवाई अड्डे पहुंचे और सुबह 6.30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से चेन्नई गए। इसके करीब 6 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी पाया और 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। गौरतलब है कि चेन्नई पहुंचने के बाद जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी हो चुकी थी।

बातें नहीं आ सकीं सामने

बातें नहीं आ सकीं सामने

उसके करीब 1 घंटे बाद कर्णन ने चेन्नई के स्टेट गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और साक्षात्कार भी दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस कर्णन के बयानों और फैसलों को ना प्रकाशित करने का आदेश दिया है, ऐसे में उनकी बातें सामने नहीं आ सकी हैं।

चेन्नई स्थित गेस्ट हाउस

चेन्नई स्थित गेस्ट हाउस

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि जस्टिस कर्णन चेन्नई स्थित उस गेस्ट हाउस में नहीं है जहां उन्होंने मंगलवार को चेकइन किया था। माना जा रहा है कि वो आंध्र प्रदेश स्थित श्रीकलाहस्ती मंदिर गए हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कर्णन के साथ दो वकील भी थे।

लेकिन दिया जा रहा है बिल

लेकिन दिया जा रहा है बिल

अधिकारियों के अनुसार कर्णन ने अभी आधिकारिक रूप से कमरे खाली नहीं किए हैं और उनका बिल दिया जा रहा है। वहीं श्रीकलाहस्ती मंदिर के एक अधिकारी के अनुसार जस्टिस कर्णन को बुधवार की शाम यहां पहुंचना था और फिर वो गुरुवार की सुबह दर्शन करते।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक को गिरफ्तारी आदेश को तत्काल लागू करने के लिए एक टीम बनाने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से कर्णन के किसी भी वक्तव्य को रिपोर्ट करने से रोका हुआ है।

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