गांगुली यौनशोषण केस : पीड़िता से संपर्क करेगी पुलिस

Justice Ganguly case: Delhi Police to contact victim
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय समिति द्वारा पूर्व न्यायाधीश ए.के. गांगुली को दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि वह पीड़ित महिला से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। गांगुली को पिछले दिसंबर में एक होटल के कमरे में कानून की एक प्रशिक्षु के साथ अशोभनीय आचरण करने का दोषी ठहराया गया है।

दिल्ली पुलिस के एक बयान में कहा गया है, "हम शिकायतकर्ता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घटना के बारे में उसका पक्ष हम प्राप्त कर सकें।"

न्यायाधीशों की समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम को सौंप दी थी, और उसे गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। रपट में कहा गया है कि कानून की प्रशिक्षु जो कि इस समय वकील है, ने "कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के. गांगुली ने उसके साथ होटल ली मेरिडयन में एक कमरे में 24 दिसंबर, 2012 को रात लगभग आठ बजे और 10.30 बजे के बीच अशोभनीय हरकत की।"

रिपोर्ट पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने इस घटना में सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई करने से इंकार कर दिया।

पूर्ण पीठ ने कहा, "इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि प्रशिक्षु सर्वोच्च न्यायालय की अधिकृत प्रशिक्षु नहीं थी और संबंधित न्यायाधीश घटना के दिन तक सेवानिवृत्ति के कारण पदमुक्त हो चुके थे, लिहाजा इस न्यायालय की ओर से इस मामले में आगे कार्रवाई की जरूरत नहीं है।"

वकील ने सबसे पहले छह नवंबर को जर्नल ऑफ लॉ एंड सोसायटी के एक ब्लॉग पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसके बाद उसने 'लीगली इंडिया' वेबसाइट के साथ एक साक्षात्कार में आरोप को दोहराया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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