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सीडी कांड मामला: पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर कोर्ट से मिली जमानत

By Rahul Sankrityayan
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मंत्री की कथित सेक्स सीडी रखने के मामले में आज पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत मिल गई। पत्रकार विनोद वर्मा को राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित उनके आवास से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश स्थित दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उनके घर से तड़के वर्मा को 3.30 बजे गिरफ्तार किया था।

जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर याचिका मंजूर की

जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर याचिका मंजूर की

नियम के अनुसार 60 दिन के अंदर चालान पेश किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा ना होने की वजह से रायपुर में सीबीआई की विशेष अदालत ने रायपुर ने पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत की याचिका मंजूर की। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है।

इस आधार पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार

इस आधार पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के पंडरी थाने में आईपीसी की धारा 384, 506 और आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

ये था पुलिस का दावा

ये था पुलिस का दावा

पुलिस का दावा था कि पत्रकार विनोद वर्मा के घर मंत्री की कथित सेक्स सीडी की 500 प्रतियां बरामद हुई थीं। पुलिस ने उनके घर से सीडी के अलावा 2 लाख रुपये कैश भी बरामद करने का दावा किया था। पुलिस ने एक लैपटॉप और डायरी भी अपने कब्जे में ली थी।

पत्रकार विनोद वर्मा ने कहा था

पत्रकार विनोद वर्मा ने कहा था

हालांकि पत्रकार विनोद वर्मा ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वर्मा के अनुसार उनके पास क्लिप एक पेन ड्राइव में है, उनका किसी भी सीडी से कोई लेना-देना नहीं है।

English summary
Journalist vinod verma get bail in cd case chhattisgarh
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