झारखंड: भूख से तड़प-तड़प कर बच्ची की मौत के बाद सरकार को आया होश, आधार को पीडीएस से लिंक कराने के आदेश को किया खारिज
नई दिल्ली। कुछ दिन पहले ही झारखंड में एक बच्ची की भूख की वजह से मौत हो गई थी। परिवार उस बच्ची को खाना नहीं दे पाया, क्योंकि उसे पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन नहीं दिया गया। इस मामले के बाद आधार को पीडीएस से लिंक कराने के आदेश पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब झारखंड के पीडीएस मंत्री सरयू रॉय ने शनिवार को इस आदेश को खारिज कर दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत आधार को पीडीएस से लिंक कराने के पुराने आदेश रद्द हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीएस के लाभार्थी किसी भी पहचान के सबूत को दिखाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आधार और पीडीएस को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि आधार को पीडीएस से लिंक करने का आदेश झारखंड के चीफ्र सेक्रेटरी राजबाला वर्मा ने दिया था, जिनसे अभी तक इस मामले पर बात नहीं हो सकी है। फिलहाल किसी को भी आधार न होने की स्थिति में भी राशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उसे आधार एनरोलमेंट नंबर, आधार आवेदन की स्लिप, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, किसान फोटो पासबुक या अपनी पहचान का कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
इस
आदेश
से
हुई
बच्ची
की
मौत
झारखंड
के
सिमडेगा
जिले
में
11
साल
की
मासूम
को
आधार
कार्ड
की
वजह
से
अपनी
जान
गंवानी
पड़ी
थी।
दरअसल,
बच्ची
का
परिवार
अपना
राशन
कार्ड
आधार
कार्ड
से
लिंक
नहीं
करा
पाया
था,
जिसकी
वजह
से
उसे
राशन
नहीं
मिला
और
मासूम
बच्ची
को
भूख
की
वजह
से
तड़प-तड़प
कर
अपनी
जान
गंवानी
पड़
गई।
आपको
बता
दें
कि
आधार
कार्ड
से
राशन
कार्ड
लिंक
नहीं
होने
की
वजह
से
परिवार
को
पीडीएस
स्कीम
के
तहत
जो
गरीबों
को
अनाज
मिलता
है
वह
उसे
नहीं
मिल
पा
रहा
था।
हालात
इतने
बदतर
हो
गए
थे
कि
परिवार
के
पास
खाने
के
लाले
पड़
गए
थे,
जिसके
चलते
11
साल
की
मासूम
संतोषी
कुमारी
की
जान
चली
गई।
बच्ची
की
मां
ने
बताया-
'मैं
जब
राशन
की
दुकान
पर
राशन
लेने
गई
तो
उन
लोगों
ने
राशन
देने
से
मना
कर
दिया।
मेरी
बेटी
भात-भात
कहते
हुए
मर
गई।'