रेलवे टेंडर घोटाला: पटियाला हाउस कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को दी जमानत
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नई दिल्ली। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राहत मिल गई है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने जमानत दे दी है। इस मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी के अलावा राजद प्रमुख लालू यादव को भी आरोपी बनाया है जो फिलहाल चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे।
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पटियाला कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित सभी आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। जबकि लालू यादव को कोर्ट के समक्ष 6 अक्टूबर तक पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी।
चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में ED ने दाखिल की थी। रेलवे टेंडर घोटाले में दो चार्जशीट दाखिल की गई थी। लालू परिवार पर आईआरसीटीसी के दो होटलों के टेंडर में हेराफेरी का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में 16 अप्रैल को आरोप-पत्र दायर किया था।
लालू-राबड़ी सहित 13 के खिलाफ हैं आरोप
ईडी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव के रेलमंत्री रहते लीज पर होटल दिये गए थे और गुप्ता की कंपनियो के जरिए ही पैसा आया था। इसके आलावा उनपर कई संगीन आरोप लगाए गए है। यह मामला साल 2006 में रेलवे के होटल आवंटन में गड़बड़ी से जुड़ा है। उस समय लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। लालू के परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाए गए हैं।
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