पी चिदंबरम के बेटे कार्ती को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी देश छोड़ने की इजाजत

पी चिंदबरम के बेटे कार्ती को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी देश छोड़ने की इजाजत

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई जांच का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम की विदेश जाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। उच्चतन न्यायालय ने साफ कहा कि वो देश नहीं छोड़ सकते। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 सितंबर की तारीख दी है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, कार्ती से कई बार लंबी पूछताछ हो चुकी है।

INX Media case: Supreme Court refused Karti Chidambaram's plea to move abroad

यूपीए के शासन के दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री रहते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) ने आईएनएक्स मीडिया के फंड को मंजूरी दी थी। इसमें कार्ती के साथ इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी का नाम भी शामिल था। कार्ती चिदंबरम पर इस मामले में संलिप्त होने का आरोप है।

वहीं कार्ती पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में भी ईडी ने नोटिस जारी किया है। आरोप था कि वह वासन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से कथित तौर पर जुड़े हुए हैं। इस कंपनी से जुड़े कई विदेशी निवेशकों से करीब 2100 करोड़ रुपये लिए गए। वहीं, 162 करोड़ रुपये अलग से भी लिए गए। आरोप है कि लेन देन में कार्ती चिदंबरम की कंपनी मैसर्स एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड सीधे तौर पर शामिल थी। इस कंपनी को इसमें करीब 45 करोड़ रुपए मिले थे।

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