खुशखबरी! Income Tax Slab में बदलाव की तैयारी, 5 लाख रुपए तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स-रिपोर्ट

केंद्र की मोदी सरकार आयकर स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है। इसके तहत साल 2023-24 के वार्षिक बजट में 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को टैक्स में पूरी तरह छूट दी जा सकती है। अभी यह सीमा 2.5 लाख रुपए है।

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वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है। इसके तहत आयकर में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की जा सकती है। ऐसा होने पर देश के ज्यादातर आयकर दाताओं को फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वेतन भोगियों और मिडिल क्लास के लोगों को टैक्स छूट के रूप में राहत देना चाहती है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मदद मिल सकती है।

5 लाख रुपए तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स-रिपोर्ट

5 लाख रुपए तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स-रिपोर्ट

केंद्रीय वित्त मंत्रालय निजी आयकर दाताओं को इनकम टैक्स में राहत देने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसके तहत 5 लाख रुपए तक की सालाना आय तक को टैक्स से छूट दी जाएगी। मौजूदा व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। केंद्र सरकार आयकर छूट की इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। दरअसल, कई एक्सपर्ट का मानना है कि मुद्रास्फीति की वजह से लोगों के खर्च बढ़ गए हैं, लेकिन जनता पर आयकर का बोझ कम नहीं हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि पर्सनल इनकम में छूट देने का यह सही समय है, जिससे लोग ज्यादा खर्च करेंगे और इससे मांग में भी बढ़ोतरी होगी।

नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने की कोशिश-रिपोर्ट

नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने की कोशिश-रिपोर्ट

खास बात ये भी है कि अगला बजट केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा, जिसमें वेतनभोगियों को आयकर स्लैब में सुधार करके राहत देने की कोशिश हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सरकार के कुछ अधिकारियों का बिना नाम जाहिर किए रिपोर्ट दी है कि टैक्स की सीमा बढ़ाने से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे वह ज्यादा निवेश कर सकेंगे। इस समय ज्यादातर आयकर दाता पुरानी टैक्स व्यवस्था को ही अपनाए हुए हैं, और बहुत कम ने ही नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को चुना है। खबर के मुताबिक सरकार ने नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए ही, टैक्स स्लैब में बदलाव की ओर ध्यान दिया है।

इस समय आयकर स्लैब की व्यवस्था इस तरह से है- पुरानी व्यवस्था

इस समय आयकर स्लैब की व्यवस्था इस तरह से है- पुरानी व्यवस्था

  • 2.5 लाख रुपए तक (कोई आयकर नहीं)
  • 2.5-5 लाख रुपए तक (5%)
  • 5-7.5 लाख रुपए (20%)
  • 7.5-10 लाख रुपए (20%)
  • 10-12.5 लाख रुपए (30%)
  • 12.5-15 लाख रुपए और अधिक (30%)
 नई वैकल्पिक व्यवस्था में आयकर स्लैब

नई वैकल्पिक व्यवस्था में आयकर स्लैब

  • 2.5 लाख रुपए तक (कोई आयकर नहीं)
  • 2.5-5 लाख रुपए तक (5%)
  • 5-7.5 लाख रुपए (10%)
  • 7.5-10 लाख रुपए (15%)
  • 10-12.5 लाख रुपए (20%)
  • 12.5-15 लाख रुपए (25%)
  • 15 लाख रुपए से अधिक (30%)

(सभी आंकड़े- HDFC बैंक की वेबसाइट से)

अगले हफ्ते हो सकता है विचार- रिपोर्ट

अगले हफ्ते हो सकता है विचार- रिपोर्ट

अभी पुरानी कर प्रणाली के तहत आयकरदाता 80सी और 80डी में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन, नई वैकल्पिक कर प्रणाली में यह छूट नहीं मिलती। परिणाम यह हुआ है कि बहुत कम आयकरदाताओं ने ही नई टैक्स व्यवस्था को अपनाया हुआ है और ज्यादातर पुरानी व्यवस्था में ही बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बजट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान टैक्स स्लैब में बदलाव पर चर्चा की गई है और संबंधित विभागों से इस संबंध में सुझाव मांगे गए हैं। अखबार ने एक अधिकारी को कोट करते हुए बताया है, 'टैक्स पर बजट निर्माण की प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी और हम नई व्यवस्था में इस तरह के बदलाव की संभावना पर गौर करेंगे।'

10-12% आयकरदाताओं ने ही नई व्यवस्था को चुना है

10-12% आयकरदाताओं ने ही नई व्यवस्था को चुना है

केंद्रीय बजट अगले साल 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले यह देखना होगा कि इससे कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सरकार के पास यह छूट देने की गुंजाइश बचती है। गौरतलब है कि साल 2020-21 के बजट में नई वैकल्पिक कर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लेकिन, सिर्फ 10 से 12 फीसदी करदाताओं ने ही इस व्यवस्था को अपनाया है, क्योंकि ज्यादातर के लिए पुरानी व्यवस्था में बने रहना ही बेहतर विकल्प है।


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