PAN कार्ड की वजह से बढ़ सकती है आपकी भी मुश्किलें, ऑनलाइन चेक करें डीटेल
आयकर विभाग ने स्वच्छ धन अभियान के तहत शुरुआती चरण में ऐसे 18 लाख लोगों के नाम निकाले हैं जिनके खातों में कैश ट्रांजेक्शन और उनके टैक्स में बड़ा अंतर आ रहा है।
नई दिल्ली। मोदी सरकार की ओर से नोटबंदी का ऐलान किए जाने के बाद 30 दिसंबर तक जिन लोगों ने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके कैश का लेन-देन किया है उन्हें अब आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है कि कुछ लोग दूसरों का पैन नंबर इस्तेमाल करके कालाधन सफेद करने की कोशिश में लगे थे। आयकर विभाग ने अब यह सुविधा दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने पैन नंबर पर होने वाले ट्रांजेक्शन ऑनलाइन चेक कर सकता है।
पैन के जरिए हुए कैश ट्रांजेक्शन अब जांच के दायरे में
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10 में नहीं भेजा जवाब तो आएगा नोटिस
अगर किसी को यह लगता है कि उसके पैन नंबर के जरिए किसी ने फर्जीवाड़ा किया है और पैन नंबर का इस्तेमाल करके अपने पैसों का ट्रांजेक्शन किया है तो वह आयकर विभाग को ऑनलाइन इसकी डीटेल भेजकर शिकायत तक सकता है। आयकर विभाग खुद भी ऐसे लोगों को ईमेल और मैसेज भेजकर जानकारी मांग रहा है। अगर 10 दिनों के अंदर संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन जवाब नहीं देता तो फिर विभाग उसके नाम पर नोटिस जारी करेगा। READ ALSO: पाक में छप रहे 2000 के जाली नोट, ऐसे पहुंचते हैं भारत तक
कैसे इस्तेमाल करें
आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां आपको अपने पैन नंबर के जरिए लॉग इन करना होगा। इसके लिए पैन नंबर, पासवर्ड, नाम और जन्मतिथि भरना होगा। यह जानकारी भरने के बाद आपको एक विंडो दिखेगी जिस पर compliance लिखा होगा। यहां आपको 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक जमा की कई पूरी राशि दिखेगी। यहां आप पैन नंबर के जरिए हुए सारे ट्रांजेक्शन देख सकेंगे।
कैसे करें अपना रजिस्ट्रेशन
इनकम टैक्स विभाग के वेबसाइट पर आप खुद को रजिस्टर करके ही यह डीटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर विकल्प मिलेगा। जहां पहले आपको पैन नंबर, आखिरी नाम और पहला नाम लिखने के बाद जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद नई विंडो खुलेगी जिसमें पता और फोन नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारियां भरनी हैं। यहां आपको पासवर्ड भी बनाना है। इसी के जरिए आप लॉगइन करके ट्रांजेक्शन की डीटेल चेक कर पाएंगे।