केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से जताई नाराजगी, कहा- बांग्लादेश बॉर्डर पर जरूरी आवाजाही ना रोकी जाए
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर जरूरी आवाजाही रोकने ना रोके पश्चिम बंगाल: केंद्र
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर जरूरी सामान की आवाजाही को रोका ना जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से इसको लेकर एक चिट्ठी राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखी गई है। केंद्र ने इस बाबत पहले जारी दिशा निर्देश को ना मानने को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रति नाराजगी भी जताई है। साथ ही इस पर जवाब भी मांगा है।
केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को अपनी चिट्ठी में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल को दिशा-निर्देश जारी कर कहा था कि भारत की नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सीमाओं पर जरूरी सामानों की आवाजाही हो इसलिए ट्रकों को आनेजाने की इजाजत दी गई है। जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से बांग्लादेश जरूरी सामान की आवाजाही नहीं हो रही है। इससे जरूरी सामान की सप्लाई पर फर्क पड़ा है और आवश्यक आपूर्ति लेकर बांग्लादेश जा रहे ट्रक बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने माल के मुक्त आवागमन को लेकर केंद्र की ओर से जारी निर्देशों को भी लागू नहीं किया। यह आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन के बराबर है। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है, इस संबंध में, मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि हमें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट नहीं मिली है। गृह सचिव ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर नए दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ हुई संधियों के तहत सड़क सीमा से व्यापार के लिए सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो किया है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 253, 256 और 257 के तहत जारी आदेशों के उल्लंघन के बराबर है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत भारत-बांग्लादेश की सभी सीमाओं से सड़क सीमापार परिवहन की अनुमति देने और इसकी रिपोर्ट बुधवार तक भेजने को कहा है।
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