CAA News:गृह मंत्रालय ने नागरिकता देने के लिए तैयार किया पैनल, जानें कौन-कौन शामिल?

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू कर दिया है। इसके जरिए अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता मिल सकेगी।

गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक गजट अधिसूचना में अधिसूचित सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा की। गजट अधिसूचना के अनुसार, इन अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के निदेशक (जनगणना संचालन) करेंगे। इस पैनल में कौन-कौन शामिल?

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पैनल में सहायक इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के पद से नीचे न हो, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी और अन्य सदस्य शामिल हैं। संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल या पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा नामित एक डाक अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के पद से नीचे न हो।

गृह मंत्रालय ने इस अधिकार प्राप्त पैनल के आमंत्रित सदस्यों को भी नामित किया है जिसमें संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के प्रधान सचिव (गृह) या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के कार्यालय का एक प्रतिनिधि, रेलवे के क्षेत्राधिकार मंडल रेलवे प्रबंधक का एक प्रतिनिधि शामिल है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि क्षेत्राधिकार के वरिष्ठ अधीक्षक या डाक अधीक्षक की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय पैनल होगा, जो नामित अधिकारी होगा।

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