आतंक पर गृह मंत्रालय का प्रहार जारी, PAFF को आतंकवादी संगठन किया घोषित

गृह मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवाद घोषित किया।

फाइल फोटो

Home Affairs: गृह मंत्रालय ने एक बार फिर आतंकवादियों पर बड़ा प्रहार किया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) और उसके सभी अभिव्यक्तियों और फ्रंट संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

वहीं, इससे पहले गृह मंत्रालय ने गुरुवार को द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसपर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की प्रतिनिधि करता है। गृह मंत्रालय ने उसके सभी अभिव्यक्तियों और सामने वाले संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया।

गृह मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवाद घोषित किया। गृह मंत्रालय ने 5 जनवरी को मोहम्मद अमीन खुबैब उर्फ​​​​अबू खुबैब को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी घोषित किया। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले का निवासी खुबैब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और लश्कर-ए -तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के रूप में कार्य कर रहा है।

टीआरएफ आतंकी संगठन का गठन 2019 में हुआ था। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह संगठन युवाओं की ऑनलाइन भर्ती कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करवा रहा था। टीआरएफ सीमा पार से घुसपैठ और हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर के लोगों को सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ भड़का रहा था।

यह भी पढ़ें- आतंक पर बड़ा वार: गृह मंत्रालय ने लश्कर के प्रोक्सी आतंकवादी संगठन TRF पर लगाया बैन, अबू खुबैब आतंकवाद घोषित

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