हिंदू पिता की संपत्ति पर इस्‍लाम कबूलने वाली बेटी का भी पूरा हक: बॉम्‍बे हाईकोर्ट

मुंबई। अगर कोई लड़की धर्मपरिवर्तन कर हिंदू से मुस्लिम हो जाए तो क्‍या पिता की संपत्ति पर उसका हक रह जाता है? बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस सवाल का जवाब हां में दिया है। बॉम्‍बे हाईकोर्ट की जज मृदुला भाटकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने वाली महिला भी पिता की संपत्ति में अपने हिस्‍से पर दावा कर सकती है।

 Hindu convert can claim paternal property if the father die

जानकारी के मुताबिक, बॉम्‍बे हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में मुंबई के माटुंगा स्थित फ्लैट को बेचने या तोड़ने से रोक दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया। बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शख्‍स ने तर्क दिया कि उसकी बहन ने 1954 में इस्‍लाम कबूल कर लिया था।

ऐसे में उसका हक संपत्ति से खत्‍म हो जाता है, क्‍योंकि पिता हिंदू थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि संतान का धर्म वही हो, जो माता-पिता का है। यह किसी भी व्‍यक्ति का अपना फैसला है कि वह कौन सा धर्म अपनाना चाहता है। जज ने कहा कि विरासत का अधिकार पैदाइशी होता है। हिंदू धर्म छोड़ देने वाली महिला भी पिता की संपत्ति में हिस्‍सेदार है।

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