हाईकोर्ट ने कैदियों को दी जेल में यौन संबंध बनाने और बच्चे पैदा करने की इजाजत
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत जेल में बंद कैदी को अपने पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बच्चा पैदा करने की अनुमति दे दी है। फैसले पर कोर्ट का कहना है कि किसी भी कैदी को प्रजनन करने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है। कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया और कहा कि इस फैसले की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक जसवीर सिंह और सोनिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने यह आदेश दिया। आपको बताते चलें कि जसवीर और सोनिया पटियाला के सेंट्रल जेल में कैदी हैं। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 16 साल के एक बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। हाल ही में दोनों ने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी कि वे साथ रह कर बच्चे पैदा करना चाहते हैं।
याचिका में जसबीर ने कहा था कि वह अपने परिवार का इकलौता बेटा है और अपना वंश आगे बढ़ा चाहता है। उसके मुताबिक, सोनिया के साथ शादी के महज आठ माह बाद ही दोनों को सजा हो गई थी। दोनों चाहते थे कि जेल प्रशासन उनके साथ रहने का बंदोबस्त करे। याचिकाकर्ता के मुताबिक, वे केवल अपनी यौनइच्छाओं की पूर्ति के लिए ही साथ रहना नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि कई देशों में कैदियों को प्रजनन के लिए जेल से बाहर जाने या कृत्रिम गर्भाधान का अधिकार मिला हुआ है। भारत में इसकी इजाजत नहीं है।












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