सीबीआई असंवैधानिक, इसकी कार्रवाई गैर कानूनी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

न्यायाधीश आई ए अंसारी तथा इंदिरा शाह की खंडपीठ का कहना है कि सीबीआई का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया गया था। यह न तो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला था और न ही इसे राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी आदेश है। ऐसे में सीबीआई द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने, तलाशी लेना संविधान की धारा-21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया, जिसके तहत सीबीआई का गठन किया गया था। कोर्ट का कहना है कि इसे पुलिस बल के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एजेंसी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट मतलब डीएसपीई का हिस्सा नहीं है।
यह फैसला उस याचिका के जवाब में दिया गया है, जिसमें बीएसएनएल कर्मचारी नवेंद्र कुमार ने सीबीआई के गठन को चुनौती दी थी और खुद के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
नवेंद्र कुमार पर आपराधिक षडयंत्र रचने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। वह असम में बीएसएनएल के कर्मचारी हैं।












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