गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को 2015 के पाटीदार आंदोलन के सिलसिले में गैरकानूनी तरीके से लोगों के जमा होने के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला अगस्त 2015 का है जब पटेल के नेतृत्व में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण आंदोलन के तहत अहमदाबाद में एक बड़ी रैली आयोजित की थी। उधर हार्दिक पटले की पत्नी आरोप लगा चुकी हैं कि उनके पति कई दिनों से लापता हैं।

Gujarat High Court rejects bail plea of Congress leader Hardik Patel in 2015 Patidar agitation case

न्यायमूर्ति वीएम पंचोली ने पटेल की पृष्ठभूमि के आधार पर सरकार की आपत्ति पर विचार करने के बाद उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। याचिका का विरोध करते हुए सरकार ने अदालत में कहा कि पटेल के खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस ने दलील दी कि लोगों के गैरकानूनी तरीके से जमा होने से हिंसा भड़की जिसमें एक दर्जन से अधिक युवा मारे गए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा।

वहीं पटेल ने अग्रिम जमानत अर्जी में दावा किया था कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उन्हें सताया जा रहा है जिसने उनके खिलाफ कई झूठे, मनगढ़ंत मामले दर्ज किए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस राजनीतिक दबाव में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है।

हाल ही में हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल पटेल ने आरोप लगाया है कि गुजरात प्रशासन उनके पति को निशाना बना रहा है। किंजल ने कहा है कि हमें उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके गुमशुदा होने से हम बहुत चिंतित हैं।

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