गुजरात: एक साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी गर्लफ्रेंड, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला
अहमदाबाद: एक मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने 20 वर्षीय युवती को उसके ब्वॉयफ्रेंड के साथ रहने की अनुमति दे दी है। युवती का ब्वॉयफ्रेंड 19 साल का है और वो अभी शादी नहीं कर सकता है। युवती ने अपने घरवालों के साथ रहने से साफ-साफ मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि युवती नाबालिग नहीं है और वो कानूनन अपना फैसला ले सकती है कि उसे किसके साथ रहना है।
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कोर्ट ने दी प्रेमी जोड़े को साथ रहने की अनुमति
वहीं, राज्य सरकार ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उनके निर्देश के अनुसार, लड़की जहां रहना चाहती है, पुलिस द्वारा इसमें मदद की जाएगी। दरअसल, युवक 19 जुलाई को कोर्ट पहुंचा था और उसने गुहार लगाई थी कि युवती को उसके घरवालों ने जबरन रोक रखा है। युवक ने कोर्ट से अपील की थी कि उसे अदालत में हाजिर कराया जाए। 19 साल के युवक ने कहा कि चूंकि कानूनन अभी वो शादी करने लायक नहीं हुआ था, इसलिए 'लिव-इन' में रहने के लिए आपसी सहमति से तैयार हुए थे।
हाई कोर्ट पहुंचा था युवक
युवक ने बताया कि वो दोनों एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं इसलिए युवती उसके साथ रहने को तैयार हुई थी। अन्य अंतर्जातीय संबधों की तरह ही उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ीं और युवती के घरवालों ने इसका विरोध किया था। युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुरेंद्रनगर पुलिस को युवती को अदालत के सामने लेकर आने का निर्देश दिया था।
युवती ने घरवालों के साथ रहने से किया मना
बुधवार को पुलिस ने युवती को अदालत के सामने पेश किया था। पुलिस युवती को उसके मां के घर से लेकर आई थी। कोर्ट ने जब युवती से उसकी मर्जी पूछा तो, उसने साफ-साफ कह दिया कि वो अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ नहीं रहना चाहती है। जिसके बाद कोर्ट ने युवक और युवती को साथ रहने की अनुमति दे दी।
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