GST इफेक्ट : LPG सिलेंडर महंगा, इस महीने से देने होंगे 32 रुपये ज्यादा
नई दिल्ली। वैसे तो वित्तमंत्री अरूण जेटली ने डंके की चोट पर कहा है कि जीएसटी से इंसान की पॉकेट पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद दैनिक जरूरतों की चीजों पर सीधा असर हुआ है।
जहां एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा हो गया है वहीं दूसरी ओर महिलाओं की रसोई घर पर भी अब जीएसटी ने हमला बोला है, यहां बात हो रही है एलपीजी सिलेंडर की।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से अब आम नागरिकों को घरेलू एलपीजी सिलिंडर के लिए 32 रुपये ज्यादा देने होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने गैस सब्सिडी घटा दी है।

इंस्टालेशन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज
इसके अलावा अब LPG यूजर्स को इंस्टालेशन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होगा, ये चार्ज इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि अब नए कनेक्शन का डॉक्यूमेंटेशन होगा।

घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी
जीएसटी के तहत वैसे पेट्रोलियम को नहीं रखा गया है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी जीएसटी के तहत कर के दायरे में होगा, जो अब जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी हो चुका है।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क
- दरअसल जीएसटी से पहले देश के बहुत सारे राज्यों में एलपीजी पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क नहीं लगता था।
- केवल कुछ राज्य थे जो सिलेंडर पर 2-4 टैक्स लगाते थे।
- लेकिन अब जीएसटी लागू होने के बाद ऐसे राज्यों में प्रति सिलिंडर एलपीजी की कीमत 12 से 15 रु. बढ़ जाएगी।

18 फीसदी टैक्स स्लैब
- लेकिन जीएसटी का सकारात्मक पहलू वाणिज्यिक एलपीजी पर देखने को मिलेगा क्योंकि अब इसकी कीमत घट गई है।
- वाणिज्यिक एलपीजी को 18 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया है।
- जीएससीट से पहले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,121 रू. थी लेकिन अब ये घटकर 1,052 रु. हो गई है।












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