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GST रेट कम हुआ लेकिन फायदा नहीं मिला? अब तुरंत करें शिकायत, टोल-फ्री और WhatsApp दोनों पर होगा एक्शन!

GST Complaint Number: देशभर में 22 सितंबर 2025 से लागू हुई नई GST दरों के बाद रोजमर्रा की लगभग 99% सामान सस्ती हो गई हैं। लेकिन कई उपभोक्ताओं का कहना है कि दुकानदार और ऑनलाइन स्टोर्स अभी भी पुराने दाम वसूल रहे हैं। GST कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है। अगर आप भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो अब देर नहीं करनी चाहिए। सरकार ने शिकायत करने के कई आसान और तेज रास्ते उपलब्ध कराए हैं।

GST कटौती का लाभ मिलना हर ग्राहक का अधिकार है। अगर दुकानदार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसे नहीं दे रहे हैं, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। यह सिर्फ आपके लिए न्याय नहीं, बल्कि पूरे बाजार में नियमों का पालन सुनिश्चित करता है।

GST Complaint Number

🔵 जीएससटी शिकायत कहां और कैसे दर्ज करें? (How to complain about GST reduction benefit)

GST कटौती का लाभ न मिलने पर उपभोक्ता तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) का टोल-फ्री नंबर। आप 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल कर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं।

इसके अलावा अब वॉट्सऐप पर भी शिकायत भेजना संभव है। आपको बस 8800001915 पर मैसेज करना है और समस्या के बारे में विवरण देना है।

सरकार ने Integrated Grievance Redressal Mechanism (INGRAM) पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। खास बात यह है कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा 17 भाषाओं में उपलब्ध है। शिकायत करने के बाद आपको एक यूनिक डॉकेट नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

🔹 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (GST complaint toll-free number)

1915 - यह नया टोल-फ्री नंबर है, जिसे उपभोक्ता सीधे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह नंबर विशेष रूप से GST दरों में कटौती के लाभ न मिलने की शिकायतों के लिए है।

🔹 WhatsApp के माध्यम से शिकायत (GST complaint WhatsApp)

WhatsApp नंबर: 8005441222

इस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन में इस नंबर को सेव करके एक संदेश भेजना होगा, जिसमें आप अपनी समस्या का विवरण देंगे।

🔹 ऑनलाइन शिकायत पोर्टल

INGRAM पोर्टल: https://consumerhelpline.gov.in

इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है।

🔹 ईमेल के माध्यम से संपर्क

ईमेल: [email protected]

अगर आप टोल-फ्री नंबर या पोर्टल के माध्यम से शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस ईमेल पर अपनी समस्या भेज सकते हैं।

शिकायत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

  • विवरण: अपनी शिकायत में दुकानदार का नाम, दुकान का पता, खरीदी गई वस्तु का नाम, और बिल की तारीख और नंबर शामिल करें।
  • साक्ष्य: यदि संभव हो तो बिल की कॉपी और अन्य संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • समय: शिकायत करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप समय पर कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि समस्या का समाधान जल्दी हो सके।

शिकायत करने पर क्या होता है?

जैसे ही आप शिकायत दर्ज कराते हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई शुरू हो जाती है। दोषी व्यापारी या कंपनी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। इससे न केवल आपको न्याय मिलता है, बल्कि अन्य व्यापारियों के लिए भी यह संदेश जाता है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी।

GST में कटौती के बाद सरकार ने मूल्य निर्धारण पर सख्त नजर रखी है। सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि शिकायतें दर्ज कराने पर तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं, कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे GST में हुई कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएं।

नई GST दरों से रोजाना इस्तेमाल की चीजें हुईं सस्ती

सरकार ने 4 GST स्लैब को कम कर केवल 5% और 18% स्लैब छोड़ दिए हैं। पहले 5%, 12%, 18% और 28% स्लैब में टैक्स लगता था। अब रोजाना इस्तेमाल की लगभग 99% चीजें पहले से सस्ती हो गई हैं। कई जरूरी सामान पर पूरी तरह से GST हटा भी दिया गया है।

उपभोक्ता अब उम्मीद करते हैं कि दुकानदार भी नई दरों के हिसाब से कीमतें कम करें। लेकिन सोशल मीडिया पर शिकायतें आ रही हैं कि कुछ दुकानें और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी भी पुरानी दर वसूल रहे हैं।

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